हनुमानगढ़। रावतसर के वार्ड नंबर 15 में सत्रह वर्षीय युवक के कोरोना पोजिटिव आने पर जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार रात्रि 9 बजे से संबंधित इलाके में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जो आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशानुसार रावतसर के वार्ड संख्या 15 में हनुमानगढ़-सरदारशहर मेगा हाइवे पर पूर्वी तरफ से डबवाली हुडसीट वर्क्स, न्यू तुलसी बैट्री गली नंबर 20 में पश्चिम दिशा में इन्सा इलैक्ट्रिक वर्क्स तक सड़क के दोनों ओर, गली नंबर 20 से उत्तरी दिशा में एलआईसी मिनी ऑफि तक गली में दोनों ओर के क्षेत्र की सीमाओं में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लगाया गया है।
आदेश में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर जनसाधरण का आगमन और निर्गमन सख्ती के साथ निषेध रहेगा। इसके अलावा उपरोक्त क्षेत्र में स्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के व्यावसायिकध्व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं फल-सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। साथ ही लिखा गया है कि उक्त वर्णित जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियांध्अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारीध्कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेश में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर जनसाधरण का आगमन और निर्गमन सख्ती के साथ निषेध रहेगा। इसके अलावा उपरोक्त क्षेत्र में स्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के व्यावसायिकध्व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं फल-सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। साथ ही लिखा गया है कि उक्त वर्णित जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियांध्अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारीध्कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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