एससी-एसटी एक्ट अंतर्गत पीड़ितों की संवेदनशीलता के साथ करें आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण- कलक्टर 

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हनुमानगढ़। जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों के आर्थिक सहायता प्रकरणों का संवदेनशील के साथ निस्तारण करें। ताकि पीड़ितों को राहत प्रदान की जा सके। जिला कलक्टर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को आर्थिक सहायता के प्रकरणों की जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा कर रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक गुप्ता न बताया कि अधिनियम के तहत एससी मद में कुल 90 लाख की राशि का आवंटन हुआ था। जिसमें से 59.11 लाख रूपए खर्च करते हुए 1 अप्रैल 2020 से 04 अगस्त 2020 तक  67 पुरूषों और 37 महिलाओं समेत कुल 104 पीड़ित लोगों को लाभान्वित किया गया। 30.89 लाख रूपए अभी शेष हैं। कुल 15 केस निरस्त किए गए जिनमें से 3 एफआईआर और 12 चालान योग्य केस निरस्त किए गए। जिसे बैठक में अप्रूव कर दिया गया। एसटी मद में 18 लाख का बजट मिला। लेकिन एसटी का एक भी केस लंबित नहीं है। लिहाजा ये राशि खर्च नहीं हुई है।
                                बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 व संशोधित नियम 2015 के नियम 12 (4) के अंतर्गत राहत राशि हेतु ऑनलाइन प्रकरणों, स्वीकृत प्रकरणों में आर्थिक सहायता जारी होने की स्थिति, ऑनलाइन पोर्टल पर उच्च स्तर से अपेक्षित आवेदन पत्र जिनका नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा सकता को निरस्त की कार्यवाही समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन के अलावा एडीएश्नल एसपी जस्साराम बोस, सहायक निदेशक अभियोजन  ओमप्रकाश आर्य, एससी एसटी सैल के सीओ नारायण सिंह, वशिष्ठ लोक अभियोजक दुलीचंद, समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक गुप्ता, समेत अन्य शामिल थे।

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