श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों को करनी होगी सरकार की गाईडलाइन की पालना- जिला कलक्टर

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संवाददाता भीलवाड़ा। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने सभी धर्म प्रमुखों से कहा है कि 7 सितम्बर से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे, श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों के लिये खुलेंगे, लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं चिकित्सकीय एडवायजरी की पालना हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें अनलाॅक के दौरान और सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी ऐसे स्थलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर नकाते कलक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र में स्थानीय धर्म गुरूओं के साथ वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग कें माध्यम से जुड़े जिले के विभिन्न उपखण्डों पर आये सभी धर्म प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए। जिले में 7 सितम्बर से धार्मिक स्थलों को अनुयायियों के लिये खोले जायेंगे। इसमें सरकार की जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सकीय एडवायजरी की पालना करना एवं कराना आवश्यक है। मुख्य द्वार एवं अन्दर किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को सेनेटाइज कर एवं अनिवार्य रूप से मास्क लगे होने पर ही प्रवेश दिया जाये। उसमें भी 6 फीट की एक दूसरे के बीच में दूरी अनिवार्य है जिसकी पालना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने विशेष तौर से निर्देश दिये है कि मंदिर, मस्जिद आदि स्थलों में फूलमाला, प्रसाद चढ़ावा एवं वितरण नहीं किया जायेगा एवं श्रद्धालुओं द्वारा घण्टा बजाना कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से निषेध है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव हो कोरोना वायरस से बचाव के लिये अनावश्यक रूप से बाहर ना जाये क्योंकि बचाव ही उपाय है। चिकित्सकीय एडवायजरी एवं सरकार की गाईडलाइन की पालना करना सभी धर्मगुरूओं की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी रहेगी। इसी प्रकार मंदिरों की भांति मस्जिदों, चर्च, गुरूद्वारो में भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं पुलिस अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिये कि सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिये सभी धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वारों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाये। जिससे सारी गतिविधियो पर नजर रखी जा सके। सभी धर्म गुरू 7 सितम्बर,से पूर्व इन स्थलों पर लगे सेवाकारों को इस संबंध में सभी प्रकार से गाईडलाइन के बारे में जानकारी अच्छी तरह बता दे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए।
वीडियों काॅन्फ्रेंस में जिला पुलिस अधीक्षक प्रीती चन्द्रा ने पुलिस अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी धर्म स्थलों के प्रवेश प्रारंभ से पहले क्षेत्राीय स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ समन्वय कर एक बैठक भी आहूत कर ले। उन्होंने कहा कि प्रवेश की अनुमति का कतई यह मतलब नहीं है कि बिलकुल खुला कर दिया है सभी अनुयायियों एवं धर्मावलम्बियों को सरकार द्वारा गाईडलाइन की पालना करना हर हालत में जरूरी रहेगा। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक एक कर निर्धारित दूरी के अनुसार श्रद्धालुओ का प्रवेश हो, इसका विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। जहां कहीं बैरिकेट्स लगाने की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करें। इसी प्रकार धर्म स्थलों के सामने की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं चिकित्सकीय एडवायजरी की पालना कराई जाये।
काॅन्फे्रंस में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एन.के. राजौरा ने प्रारंभ में सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों में प्रवेश एवं श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों के लिऐ बरती जाने वाली सावधानिया एवं गाईडलाइन की पालना के संदर्भ में विस्तार से जानकारी एवं आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा रिया केजरीवाल सूचना एवं प्रौद्योगिकी के एसीपी सत्यदेव व्यास के अलावा धर्म प्रमुख आदि उपस्थित थे।

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