16 साल बाद मिला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को इंसाफ, राम रहीम दोषी करार

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पंचकूला: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 16 साल पुराने मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। राम रहीम के साथ तीन और आरोपी कृष्ण लाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा।

बता दें, राम रहीम अभी साध्‍वी दुष्‍कर्म मामले में रोहतक की सुना‍रिया जेल में 20 कैद की सजा काट रहा है। मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले कृष्ण लाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को अदालत में पेश किया गया। गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनारिया जेल से ही पेश हुआ।

इस दौरान पंचकूला के पूरे अदालत परिसर की पुलिस ने एक तरह से किलबंदी कर दी गई थी। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र में चप्‍पे-चप्‍पे पर पुलिस तैनात थी। वरिष्‍ठ पुलिस अफसर भी वहां मौजूद रहे। साध्वी दुष्‍कर्म मामले में गुरमीत राम रहीम को जज जगदीप सिंह इने ही सजा सुनाई थी।

क्या है पूरा मामला
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड 16 साल पुराना है। दरअसल, 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो लगातार अपने समाचार पत्र ‘पूरा सच’ में डेरे में होने वाली गलत गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। पत्रकार के परिवार ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। उनकी याचिका पर अदालत ने इस हत्याकांड की जांच नवंबर 2003 को सीबीआई के हवाले कर दी थी। 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था। जिसके बाद अब उन्हें दोषी करार दिया है लेकिन अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ।

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