हनुमानगढ़ जंक्शन स्थ्ति सिविल लाईन सी- 5 के वार्ड नः 01 में कोरोना पोजिटिव मिलने पर संबंधित इलाके में लगाया कर्फ्यू

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उप जिला मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेंट कमाण्डर श्री कपिल कुमार यादव ने आगामी आदेशों तक लागू की जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा

हनुमानगढ़। उप जिला मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेंट कमाण्डर कपिल कुमार यादव ने बुधवार सुबह बीकानेर से आई कोरोना सैंपल रिपोर्ट में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थ्ति सिविल लाईन सी- 5 वार्ड नः 01 में 1 व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने हनुमानगढ़ जंक्शन के करणी चौक सेे अबोहर रोड़ बाईपास को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित वार्ड नम्बर 1 सी ब्लॉक के प्लाट नम्बर 5 (हाट स्पाट) व उसके साथ चिपता हुआ खाली प्लाट व उसके आगे बनी हुई प्याउ को शामिल करते हुए प्लाट नम्बर 5 (हाट स्पाट) व उसके साथ चिपता हुआ खाली प्लाट व उसके आगे बनी हुई प्याउ की चार दिवारी  के अन्दर मुख्य सड़क को छोड़ते हुए जीरो मोबिलिटी क्षेत्र  घोषित किया है।
साथ ही आदेश में लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे ।इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया में जन साधरण के आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है। चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। व्यवसायिकध्व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं फल-सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियांध्अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारीध्कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
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