कोर्ट ने दो परिवारों को बिछुने से बचाया विष्णु-पार्वती, जगदीश-रेखा के बीच कोर्ट ने करवायी सुलह

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लोक अदालत में डेढ़ करोड़ रूपये के अवार्ड पारीत

संवाददाता भीलवाड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाडा के निर्देशानुसार शनिवार  को न्यायालय हाजा की प्रथम बेंच में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  सुनील कुमार यादव व बेंच द्वितीय में न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।
एक-दूजे के लिए बने दो जीवन साथी (दो दम्पत्ति)जो तीन वर्षो से अलग अलग रहते हुए शाहपुरा न्यायालय में तलाक की अर्जी दे रखी थी। शनिवार को कोर्ट ने अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा तथा विजय कुमार पाराशर के सहयोग से दोनों जीवन साथियों के रिश्तों को टूटने से बचाते हुए दोनों दम्पतियों को कानूनी जानकारी देकर उन्हे समझाइस कर पुन: जीवन साथ-साथ बिताने के लिए प्रेरित करते हुए राजीनामा करवा चारों में सुलह करवाया।
तालुका विधिक सेवा समिति के वसीक खां ने बताया कि तहसील श्रेत्र के  विष्णु-पार्वती तथा जगदीश-रेखा ने जीवन भर एक साथ रहने की कसमे खाते हुए हिन्दु रीति रिवाज व विधी विधान से शादी रचाई। कुछ माह साथ रहने के बाद ही दोनों दम्पत्तियों में आपसी पारिवारिक विवाद के कारण अलग अलग रहने लगे। शादी के तीन वर्ष बाद यानी 2019में इन जीवनसाथियों ने कोर्ट के सामने पेश होकर अलग अलग रहने का फैसला करते हुए न्यायालय से तलाक दिलाने की गुहार की। लेकिन शनिवार को न्यायालय ने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने समझाईस कर लोक अदालत में दोनों महिला एवं पुरूषों में राजीनामा करवा पुन: एक साथ रहने के लिए राजी किया। चारों ने अब कभी एक दूसरे से जुदा नही होने का न्यायाधीश यादव  को भरोसा भी दिलाया।
डेढ़ करोड़ के अवार्ड किये पारीत:- लोक अदालत में शनिवार को मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, दाण्डिक शमनीय अपराध, सिविल प्रकरण,  एन0आईए0 एक्ट प्रकरण, प्री.लिटीगेशन एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये। बैंच प्रथम में कुल 147 चिन्हित प्रकरणों में से 37 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया एवं एक करोड़ अ_ावन हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। बैंच द्वितीय में कुल 275 चिन्हित प्रकरणों में से   74 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। लोक अदालत में पैनल अधिवक्ता दिनेश चन्द्र व्यास, अंकित शर्मा आदि लोक अदालत सदस्य उपस्थित रहे।

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