हनुमानगढ़। संगरिया तहसील की ग्राम पंचायत रतनपुरा के निवासी रामकुमार पुत्र श्रवण कुमार ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के अपील कर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत रतनपुरा पर आरोप लगाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया। उक्त मामले में एडवोकेट रमेश दरगन ने रामकुमार की पैरवी की जिसमें राजस्थान राज्य आयोग ने बुधवार निर्णय देते हुए अंतिम फैसले के रूप में राज्य लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना व 5 दिन के भीतर 50 पृष्टों की निःशुल्क सुचना रामकुमार को उपलब्ध करवाने के आदेश दिये। मामले के अनुसार 31 जुलाई 2018 से क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरीया रतनपुरा के पक्ष में आवंटित रतनपुरा में भूखण्ड के पट्टे की प्रति आदि के संबंध में कुल 8 बिन्दुओं की सूचना चाही। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त नही होने पर तथा प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के कारण अन्ततः आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गई। अपीलार्थी रामकुमार को सूचना से अवगत करवाकर सूचना आवेदन का निस्तारण नही किया। आयोग द्वारा जारी नोटिस 26.12.2018 का कोई अपीलोत्तर प्रस्तुत नही करने पर एडवोकेट रमेश दरगन ने रामकुमार की पैरवी करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 20 1 के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस दिनांक 19 नवम्बर 2019, 24 जून 2020 एवं 18 जनवरी 2021 जारी कर अवगत करवाया कि सूचना नही दिये जाने के कारण क्यो न उनके विरूद्ध उक्त धारा के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। इस संबंध में 15 दिवस में उनका स्पष्टीकरण भी चाहा गया इसके आवजूद न तो कोई अपीलोत्तर प्रस्तुत किया तथा न ही आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना कोई स्पष्टीकरण पेश किया। इससे स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना नही देना चाहते थे। यह गंभीर लापरवाही का घोतक है जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्षम्य नही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर ने फैसला देते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी को दोषी मानते हुए उन पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के भीतर अपीलार्थी रामकुमार को 50 पृष्टो की निःशुल्क सूचना उसी दिन अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
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