बिजनेस न्यूज: अगर आप खुद का मकान लेने की योजना बना रहे है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। जानकारों के मुताबिक 12 साल में पहली बार बैंक सस्ता होम लोन बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। 18 लाख रुपये तक कमाई वालों को सस्ता लोन दिया जा रहा है। बता दें कि नोटबंदी के बाद से प्रॉपर्टी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका साबित हो सकता है। यहां जानिए इसके बारें और अधिक…
होम लोन की ब्याज दरों पर गौर करें तो एसबीआई 8.35 फीसदी की दर से होम लोन दे रहा है, जबकि एचडीएफसी का होम लोन 8.5 फीसदी की दर से मिल रहा है। पीएनबी भी 8.5 फीसदी की दर से होम लोन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के होम लोन की ब्याज दर 8.65 फीसदी है।
इस तरह, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 8.35 फीसदी की ब्याज दर से 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है, तो आपकी मासिक किस्त 25750 रुपये होगी। वहीं आपने 20 साल के लिए 8.50 फीसदी की ब्याज दर से 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है, तो आपकी मासिक किस्त 26034 रुपये होगी।
आपने 20 साल के लिए 8.65 फीसदी की ब्याज दर से 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है, तो आपकी मासिक किस्त 26320 रुपये होगी। आपने 20 साल के लिए 8.75 फीसदी की ब्याज दर से 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है, तो आपकी मासिक किस्त 26511 रुपये होगी।
पहले जो होम लोन 8.75 फीसदी की ब्याज दर से मिल रहा था, वहीं अब 8.35 फीसदी की ब्याज दर से मिल रहा है। ऐसे में अगर आप 20 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन 8.75 फीसदी की ब्याज दर से लेते तो आपको 26511 रुपये की मासिक किस्त देनी पड़ती, लेकिन यही होम लोन 8.35 फीसदी की ब्याज दर से मिलने पर आपकी मासिक किस्त 25750 रुपये हो जाएगी। मसलन 761 रुपये की मासिक बचत, लेकिन 20 सालों में आपकी बचत होगी 1.83 लाख रुपये।
यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी होम लोन की ब्याज पर छूट दी जा रही है। मिडिल इनकम ग्रुप-1 के तहत सालाना 6-12 लाख रुपये की आय वालों के लिए 9 लाख रुपये की रकम पर ब्याज दर में 4 फीसदी की छूट दी जा रही है। 4 फीसदी की छूट से आपकी 2.35 लाख रुपये की बचत होगी। वहीं मिडिल इनकम ग्रुप-2 के तहत सालाना 12-18 लाख रुपये की आय वालों के लिए 12 लाख रुपये की रकम पर ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट दी जा रही है। 3 फीसदी की छूट से आपकी 2.30 लाख रुपये की बचत होगी।
साथ ही होम लोन पर टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। घर के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के खर्च पर भी सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपये तक की सीमा में ही रीपेमेंट और स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी। हालांकि ये छूट घर के पजेशन के बाद ही मिलती है। होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत छूट मिलती है। होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
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