बच्चियों से रेप पर होगी फांसी, नया कानून लाने में जुटी सरकार

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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप के बाद से ही बलात्कारियों के लिए एक मजबूत कानून लाने की आवाजें उठी लेकिन कुछ महीनों बाद ये आवाजें शांत होने लगी। इसके बाद जब-जब रेप की घटनाएं सामने आई लोगों का गुस्सा फूटा है लेकिन अंधा कानून नहीं बदला। इस बार जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना से देश का गुस्सा एकबार फिर फूटा और इसबार इसकी गूंज लंदन की सड़कों तक पहुंच गई।

दरअसल, कठुआ गैंगरेप और छोटी बच्चियों के साथ आए दिन होते रेप को लेकर लोगों ने कड़े कानून की मांग की। जिससे लेकर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ये बातें कही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार POCSO ऐक्ट में बदलाव करने जा रही है।

मध्यप्रदेश से हुई थी फांसी शुरूआत-
12 साल की उम्र तक की बच्चियों से रेप करने पर पहला बिल मध्यप्रदेश सरकार लेकर आयी थी। इसके बाद इस बिल पर राजस्थान सरकार ने बिल पेश किया। फिलहाल दोनों ही राज्यों में इस पर बहस जारी है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि मासूमों के साथ रेप की सजा फांसी करने के काम में वह जुट गई है और इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा।

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