मासूमों से रेप की सजा अब सिर्फ मौत, POCSO एक्ट में होंगे अब ये बदलाव

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नई दिल्ली: 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया। शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर करीब तीन घंटे की बहस के बाद यह फैसला लिया गया।

खबर है कि दो दिन पहले ही मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए स्पेशल सेल बनाने को कहा था। मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को लिखे गए पत्र में मेनका गांधी ने कहा था कि ऐसे मामलों की जांच और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस के लोगों की विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए और राज्यों में फॉरेंसिक लैब की स्थापना होनी चाहिए, जिससे दोषी बच न सके और उन्हें तेजी से सजा दिलाई जा सके।

दुष्कर्म के मामलों में सख्त सजा के लिए प्रावधान

12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर सजा: दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान अध्यादेश में है। साथ ही उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है।

16 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर सजा: दोषियों की सजा 10 बढ़ाए जाने का प्रावधान है। ये सजा अभी 10 साल की है। नया कानून बनने के बाद सजा 20 साल हो जाएगी। इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। ऐसा होने पर सजा 20 साल तक बढ़ा दी जाएगी।

महिला से दुष्कर्म पर सजा: सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। इस सजा को उम्र कैद में भी तब्दील किया जा सकता

इन राज्यों में कानून को मिल चुकी है मंजूरी

राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी। इससे पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। वहीं, हरियाणा में इससे जुड़े प्रावधान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

क्यों उठी फांसी की मांग-
निर्भया गैंगरेप के बाद से ही लगातार बलात्कारियों की फांसी देने की मांग तेज थी लेकिन कानून में कुछ संशोधन के बाद इस मुद्दे पर आवाजें उठना बंद हो गई लेकिन पिछले एक साल से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के 19,675 मामले सामने आए। जिसने सरकारों की चिंता बढ़ा दी। इसके बाद कुछ घटनाओं ने जैसे मध्यप्रदेश, सूरत जम्मू कश्मीर और यूपी में बढ़ती बलात्कार की घिनौनी हरकतों के चलते देश फिर गुस्से में आ गया। मोदी सरकार से बलात्कारियों को मौत की सजा सुनाने की मांग तेज होने लगी। जिसके बाद ये फैसला लिया गया। भारत में बढ़ती रेप की घटनाओं का देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहे भारतीय भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान जमकर नारे बाजी हुई।

इंदौर में 8 महीने की बच्ची से रेप-

बताते चले कठुआ, उन्नाव इटावा आदि के बाद फिर एक दिल दहाला देने वाली घटना सामने आयी है। अब ये मामला मध्यप्रदेश से है। जहां एक सगे मौसा ने अपनी ही 8 महीने की भांजी का रेप कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान हुई, जिसमें वह कंधे पर बच्ची को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि घटना इंदौर के राजबाड़ा इलाके की है।

आरोपी और पीड़िता का परिवार गुब्बारे बेचने का काम करता है और रात में पूरा परिवार राजबाड़ा किले के मुख्य गेट के पास खुले में सोता है।  पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को तड़के करीब 4.45 बजे 25 वर्षीय सुनील भील मां-बाप के बीच सो रही 4 माह की बच्ची को उठाकर पास ही में श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले गया। वहां उसने करीब 15 मिनट तक बच्ची के साथ रेप किया, फिर पटककर बच्ची की हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में 5 बजे के करीब वह अकेले ही लौटते भी दिख रहा है।

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