संवाददाता भीलवाड़ा। राज्य में उद्यम की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियांे को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंको के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रारम्भ की गई है । योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिमार्ण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना एवं स्थापित उद्यम मंे विस्तार, विविधिकरण आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण व रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है ।
उक्त योजना में पात्रता की शर्ते व्यक्तिगत आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, कम्पनी किसी कानून या नियम के तहत पंजीकृत हों । आवेदक या उसका परिवार विगत 5 वर्षो में केन्द्र या राज्य सरकार की रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम/योजना मंे लाभान्वित नहीं हुआ हो, आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य बैंक डिफाॅल्टर न हो । संस्थागत आवेदको (स्वयं सहायता समूह, सोसायटी) हेतु अतिरिक्त पात्रता शर्ते संस्था, समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए । संस्था, समूह किसी बैंक द्वारा डिफाॅल्टर न हो तथा इसके गठन को एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित हो, संस्था,समूह से सम्बधित समस्त सूचनाए राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध हो। सहकारी संस्थाओं के लेखों को नियमित अंकेक्षण हो और वह उत्पादक
गतिविधियों में संलग्न हो । ऋणदात्री बैंक/वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय वाणिज्यक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षैत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्माॅल फाइनेन्स बैंक, क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी में आवेदन किया जा सकता है ।
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