खातेदारों की राशि गबन करने वाले डाकसेवक को 2 साल की सजा 

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शुजालपुर: डाकघर में बचत के लिए खोले गये आवर्ती खाते में खातेदारों द्वारा जो राशि जमा करने के लिए ग्रामीण डाकसेवक को दी थी लेकिन उसने राशि डाकघर में जमा न करते हुए पैसे को निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने का दोषी पाया गया।
इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी डाकसेवक को दोषी पाते हुए 2 साल  का कारावास व जुर्माना दिया। मीडिया प्रभारी एवं अडीपीओ अजय शंकर ने बताया आरोपी अंतर सिंह (52) पिता रामसिह राजपूत निवासी ग्राम मायापुर मगरोला थाना शुजालपुर दिनाँक 9 अक्टूबर 2001 से ग्राम मायापुर मगरोला में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर पदस्थ था।

उसने सरकारी डाकघर मायापुर मगरोला के विभित्र खातेदारों से उनके डाकघर आवर्ती खाते में जमा करने हेतु विभित्र तारीखों में नकद रकम प्राप्त की तथा जमा की प्रविष्ठि उनकी पासबुकों में की लेकिन रकम प्राप्त करने के बाद आरोपी ने रकम शासकीय हिसाब में शामिल कर जमा नही की। आरोपी ने 21 अगस्त 2001 से 02 दिसम्बर 2002 तक की अवधि में मायापुर मगरोला के डाकघर के आवर्ती  खातेदार समदसिंह से 500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त किए है।

उक्त अवधि में 8500 रुपये की राशि खातेदार से प्राप्त कर उसकी पासबुक में जमा होने की प्रविष्टि की परन्तु वह रकम डाकघर के लेखे में शामिल नही की इसी प्रकार खातेदार गुड्डीबाई से 50 रुपये प्रतिमाह प्राप्त किए तथा 500 रुपए की राशि डाकघर के खाते में जमा नही की।

उक्त राशि का उसने गबन किया। खातेदारों की सूचना पर थाना शुजालपुर में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।

रिपोर्टर सिद्धनाथ जादव 
पञ्चदूत प्रेस
शुजालपुर (म.प्र)