अब बैंक खातों के लिए भी आधार अनिवार्य, बड़े ट्रांजैक्शन पर भी देना होगा नंबर

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी बना दिया है।इसके बिना 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा।

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नई दिल्ली: सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब से बैंक खाते खुलवाने के साथ 50,000 या अधिक रुपये की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा।

इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि सभी मौजूदा बैंक अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

बता दें कि इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा।

अकाउंट नंबर खुलवाने के लिए अभी क्या जरूरी है

– एड्रेस प्रूफ – पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ…

अब नया रूल क्या है

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी कर दिया है। अब अगर आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, लेकिन आपके पास आधार नहीं है, तो आपको आधार एनरोलमेंट का प्रूफ सबमिट करना होगा। अकाउंट खुलने के 6 महीने के अंदर आपको आधार नंबर की जानकारी बैंक को देनी होगी।

मौजूदा अकाउंट्स होल्डर्स को क्या करना होगा

बैंक के मौजूदा कस्टमर्स जिनका आधार अकाउंट्स से लिंक नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट अवैध माना जाएगा।

50 हजार रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर आधार नंबर जरूरी

अब बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन के लिए आधार देना होगा। अभी तक आपको… इस रकम से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन (PAN) देना होता था।

सरकार ने ये फैसला क्यों लिया

बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके सरकार अब लोगों के अकाउंट में जमा पैसे और उनकी खरीदारी को भी ट्रैक कर सकेगी।

आधार नंबर देना और कहां जरूरी है

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी बना दिया है।इसके बिना 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। ऐसा मल्‍टीपन पैन के जरिए टैक्‍स चोरी करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किया।

अभी किन सर्विसेस में बतौर आइडेंटिटी प्रूफ हो रहा आधार का इस्तेमाल

पासपोर्ट बनवाने में। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। कई तरह के इन्श्योरेन्स लेने के लिए। रेल टिकटों पर कन्सेशन में। वोटर्स लिस्ट में अपना नाम वेरिफाई करवाने में। EPFO के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए। IT रिटर्न के लिए। नए बिल के तहत नया PAN जारी करने के लिए आधार जरूरी होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और हाल ही में लॉन्च हुए भीम ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर करने के लिए।  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: इसमें भी आधार का इस्तेमाल हो रहा है। सबसेज्यादा गैस सब्सिडी के लिए।  कई मामलों में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए।

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