EPFO ने पेंशनभोगियों और EPF सदस्यों के लिए आधार कार्ड किया अनिवार्य

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दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है..

इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।’ जॉय ने कहा, ‘हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं।’

ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। ईपीएफओ ने पूरे देश में सभी 120 फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि सेवायोजकों के बीच जागरूकता लाई जा सके। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है।