संवादाता शाहपुरा- शाहपुरा भीलवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सुनील कुमार ओझा ने जहाजपुर में 11साल पहले हुई डकैती के मामले में अभियुक्त करण सिंह उर्फ सद्दाम , महेंद्र सिंह , प्रदीप शर्मा उर्फ लंगड़ा को सात वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई एवं अभियुक्त राजेंद्र कुमार लोढ़ा को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड की सज़ा सुनाई। जानकारी के अनुसार अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि सुनार के साथ डकैती प्रकरण में परिवादी श्याम लाल सोनी निवासी जहाजपुर द्वारा जीवन सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना जहाजपुर मैं मामला दर्ज कराया कि वह हर रोज की भांति दिनांक 9 जनवरी 12 को रात8:30 के लगभग अपनी दुकान गीतांजलि ज्वेलर्स को बंद करके रवाना हो रहा था, खुद की दुकान के जेवरात का काले रंग और भूरे रंग के बैग में 450ग्राम सोने के जेवरात और 20– 25 किलो चांदी के जेवरात एवं 2लाख रोकड़ रखे हुए थे अचानक दो मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल दुकान के आगे खड़ी कर के, उतरकर कर उसके पास आए उसके पीछे से सिर पर एक डंडे की मारी जिससे वह नीचे गिर गया और वो दोनो जेवरात और रुपयों से भरे बैग को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से भाग गए
जिस पर पुलिस थाना जहाजपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया बाद अनुसंधान अभियुक्तगणों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 35 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 88 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए , इसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश श्रीमान सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अभियुक्त गण करण सिंह उर्फ सद्दाम निवासी विजयनगर , महेंद्र सिंह एवम् प्रदीप शर्मा उर्फ लंगड़ा निवासी गुलाबपुरा को डकैती के लिए धारा अंतर्गत 395, 397 और 120B भारतीय दंड संहिता के आरोपी मानते हुये अभियुक्त गणों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में प्रत्येक को सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक पर 20हजारके अर्थ दंड के आदेश दिए और अभियुक्त राजेंद्र कुमार लोढ़ा निवासी विजयनगरको धारा अंतर्गत 412 भारतीय दंड संहिता के दोषसिद्ध आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
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