टोल नाके के 20 कि.मी. के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के12और13 अगस्त को बनेंगे मासिक पास

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शाहपुरा जिला मुख्यालय पर भीलवाड़ा रोड एवं जहाजपुर रोड पर टोल नाके पर शाहपुरा क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को टोल में रियायत प्रदान की जाएगी जानकारी के अनुसार शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एनएचएआई एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियों से वार्ता कर शाहपुरा में स्थित टोल नाके से स्थानीय लोगो को छूट देने के संबंध में आदेशित किया गया है की ज़िला टोल नाके के 20 कि.मी . के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में छूट के प्रावधान के तहत स्थानीय वाहन चालकों को प्रतिमाह रियायती दर पर एक पास बनवाना होगा, जिससे पूरे माह वो टोल नाके से आ जा सकते है। कादीसहना स्थित एनएचएआई टोल पर प्रतिमाह 340 तथा शाहपुरा टोल पर 380 रुपए का शुल्क प्रतिमाह भुगतान कर आवेदन करने पर वाहन चालक को पास जारी किया जाएगा। स्थानीय वाहन चालकों के पास बनवाने हेतु 12 एवं 13अगस्त को टोल नाके पर कैंप आयोजित होगाशिविर में आवेदन के साथ वैध पते का प्रमाण और वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जमा करवाने पर पास जारी किया जाएगा।

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