राजस्थान: क्या आपका वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है, तो यह खबर आपके लिए है। अगर, आपने अपने वाहन का पंजीयन रिन्यू नहीं कराया है तो तुरंत आरटीओ कार्यालय जाएं, क्योंकि यदि आप अब चूक गए तो वाहन नहीं चला पाएंगे। परिवहन विभाग इतिहास में पहली बार 16 लाख से ज्यादा वाहनों का पंजीयन निरस्त करने जा रहा है। एक साल से चल रही कवायद राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने पहली बार ऐसा करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीयन ही निरस्त करने जा रहा है। हालांकि परिवहन विभाग ने इसकी कवायद पिछले साल ही शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं हैं।
दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, 31 मार्च, 2001 तक पंजीकृत वाहन यानी ऐसे वाहन जो 31 मार्च, 2001 से पहले खरीदे गए हैं, उन्हें दौड़ से बाहर किया जा रहा है। परिवहन विभाग यह कवायद प्रदेश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए कर रहा है। परिवहन विभाग का नियम है कि 15 साल पुराना होने पर वाहन का पंजीयन दुबारा रिन्यू कराना होता है। कार या मोटरसाइकिल जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए यह पंजीयन 5 साल के लिए रिन्यू होता है, जबकि बस या ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए पंजीयन रिन्यू कराया जाता है। परिवहन विभाग उन्हीं वाहनों का पंजीयन निरस्त करेगा, जिन वाहन चालकों ने अपने वाहन का पंजीयन रिन्यू नहीं करवाया है।
निलंबित को 6 माह की मोहलत
बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के बारे में आम प्रदेशवासियों को खबर ही नहीं है। क्योंकि परिवहन विभाग का कहना है कि घर-घर नोटिस जारी करना उनके लिए संभव नहीं है, ऐसे में एक आम सूचना अखबारों में प्रसारित की जा रही है, जिसमें उन सीरीज के बारे में प्रकाशित किया गया है, जिनके वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अब जिन 16 लाख वाहनों के पंजीयन निलंबित किए जा रहे हैं, उन्हें 6 माह का समय दिया गया है। यदि ये वाहन चालक निलंबन के बाद 6 माह में अपने वाहन का पंजीयन रिन्यू नहीं करवाते हैं तो उनके वाहनों को डि-रजिस्टर कर दिया जाएगा। यानी उनके वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा होने वाले वाहन यदि सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें अवैध माना जाएगा। ही ऐसे वाहन मालिकों को बीमा का लाभ मिल सकेगा।
आपको ही करनी होगी पहल
परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जयपुर में 6 लाख से ज्यादा वाहनों में से केवल 34 हजार वाहन मालिकों ने ही आरसी रिन्यू करवाई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाहन मालिक इस बारे में ज्यादा सजग नहीं हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिन वाहनों का निलंबन हुए 6 माह से ज्यादा हुए, उनकी आरसी निरस्त की जा चुकी है। ऐसे वाहन 8132 हैं और अब ये वाहन परिवहन विभाग की नजर में अवैध हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि यदि आपका वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है तो आज ही आरटीओ कार्यालय पहुंचें और अपने वाहन की आरसी रिन्यू करवा लें। आरसी रिन्युअल नहीं कराने वाले मुश्किल में, अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं।
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