शाहपुरा शाहपुरा जिला मुख्यालय पर न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा द्वारा लोहे के सरिये चुराने के अपराध में दो जनों का अपराध सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई जानकारी के अनुसार 2015 में प्रार्थी रामा एवं बरकत अली द्वारा पुलिस में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें 1200 किलो लोहे के सरिया चोरी होना बताया शाहपुरा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीना के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया विचारण के पश्चात पिठासिन अधिकारी राजेश कुमार मीना आर जे एस द्वारा अभियुक्त दीपक एवं पांचू को अपराध मानते हुए धारा 379के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास 10हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई अभियुक्त दीपक पांचु एवं गिरिराज को धारा 120 बी/379 मैं दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास 10हजार रुपए की सजा सुनाई।
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