जानें लॉकडाउन के तीसरे फेज में किन-किन चीजों की मिलेगी छूट, कौन-सी बड़ी बंदिशें लागू रहेंगी?

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नई दिल्ली: कोरोनावायरस (COVID-19) से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो चले हैं। आज सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। यह लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा लेकिन इस बार सरकार की तरफ से तीन बनाए गए जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में कुछ खास छोटी छूट दी गई है। इसके लिए बीते शुक्रवार गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी।

केंद्र सरकार ने देशभर के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है। वहीं 284 में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में हैं। 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं ये सभी रेड जोन में हैं।

रेड जोन में छूट-

  • चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
  • शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
  • रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
  • निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
  • ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।

कौनसा जिला कौनसे जोन में पढ़ें यहां क्लिक कर पूरी लिस्ट-

ऑरेंज जोन में छूट-
यहां शराब, पान की दुकान खुलेंगी। नाई की दुकान, स्पा खोलने की इजाजत भी मिली। मेडिकल क्लीनिक और ओपीडी सर्विस शुरू होगी।

ऑटो टैक्सी में (1+1), चार पहिया वाहन में 1+2 और दो पहिया वाहन में 1+1 सवारी जा सकती है। इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स सेवा, खेती से जुड़े काम, बैंक से जुड़े काम आदि को इजाजत मिली।

ग्रीन जोन में छूट-

  • आमतौर पर बसों का एक दूसरे राज्य में आना जाना बंद रहेगा, केवल गृह मंत्रालय के आदेश से ही जा सकेंगीं।
  • व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे राज्य में केवल मेडिकल आधार या गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद ही जाने की इजाजत होगी।
  • सभी, शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन टीचिंग की इजाजत होगी।
  • सभी तरह के होटल बंद रहेंगे। जिन्हें इजाजत मिलेगी, वे खुल सकेंगे।
  • सभी तरह के समारोहों पर रोक रहेगी। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह बैन रहेगा। लोकल प्रशासन धारा-144 लागू करेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कड़ाई के साथ प्रतिबंध लागू रहेगा।
  • मेडिकल जांच को छोड़कर 65 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में अस्पतालों और क्लीनिक की ओपीडी बंद रहेंगी। रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में मंजूरी लेकर खुल सकेंगी।

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