लॉकडाउन 5.0: 8 जून से इन चीजों को खोलने की मिली इजाजत, यहां जानें सबकुछ

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा।

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नई दिल्ली: सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दीं। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा गया है।

जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। नई निर्देशों में लॉकडाउन 4.0 की तरह इसबार भी लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। वह अपने राज्यों की स्थितियों को देखते हुए निर्णय कर सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन में कड़े होंगे नियम-
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

जानें नई गाइडलाइन के सभी फेज कैसे होंगे-

पहला फेज

  • 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी
  • धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें।
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस।
  • शॉपिंग मॉल्स।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रह और यहां कोरोना न फैले।

दूसरा फेज

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे।
  • राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।
  • फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

तीसरा फेज
इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बदलते हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।

  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स।
  • मेट्रो रेल।
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
  • सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।

रात में कर्फ्यू-
पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मूवमेंट नहीं होगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून लागू कर सकेंगे।

दूसरे राज्यों में जाने की पाबंदी खत्म 
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

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