Har Ghar Tiranga: डाकघर में ऑनलाइन बुकिंग से सिर्फ 25 रुपए में घर पहुंचेगा तिरंगा, ऐसे करें ऑर्डर

भारतीय डाक राष्ट्रीय ध्वज (Indian Post Office) की घर-घर तक मुफ्त डिलीवरी कर रहा है। तिरंगे को ई-पोस्टऑफिस पोर्टल पर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको यहां दिए गए पोस्टऑफिस पोर्टल के लिंक पर किल्क करना है।

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नई दिल्ली: इस साल देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) फहराने की मुहिम जोकि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाई जानी है। जिसमें अगर आप भी हिस्सा लेने चाहते हैं और अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको घर बैठे तिरंगा कैसे मिल सकता है।

दरअसल, भारतीय डाक राष्ट्रीय ध्वज (Indian Post Office) की घर-घर तक मुफ्त डिलीवरी कर रहा है। तिरंगे को ई-पोस्टऑफिस पोर्टल पर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको यहां दिए गए पोस्टऑफिस पोर्टल के लिंक पर किल्क करना है। https://www.epostoffice.gov.in/

आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवा कर सिर्फ 25 रुपए में अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि तिरंगा घर पहुंचने पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। तिरंगा शहर से लेकर गांव तक पोस्ट ऑफिस में बिकेगा।

बता दें कि यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि भारतीय ध्वज का आकार 20 इंच x 30 इंच आकार (बिना डंडे के) है। तिरंगे का बिक्री मूल्य 25/- रुपये पर कोई जीएसटी नहीं है। किसी भी ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

ये है घर बैठे तिरंगा खरीदने की प्रक्रिया
-ePostoffice पोर्टल के होम पेज पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर पर क्लिक करें।
-तस्वीर के नीचे “फ्लैग खरीदने के लिए इमेज पर क्लिक करें” लिखा है।
-डिलीवरी का पता, खरीदे जाने वाले झंडे की मात्रा (शुरुआत में प्रति ग्राहक अधिकतम 5 झंडे) और अपना मोबाइल नंबर डालें।
-खरीद प्रक्रिया के दौरान नवीनतम फ्लैग कोड का पालन करना होगा।
-ऑर्डर को पूरा करने के लिए भुगतान करें।

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अबतक 1 करोड़ से अधिक झंड़े की हुई बिक्री-
डाक विभाग ने अपने बयान में कहा, ‘डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाकघरों के सर्वव्यापी नेटवर्क के साथ देश के हर एक नागरिक के लिए ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय डाक ने 10 दिन के अंदर डाकघरों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम के तहत 1 करोड़ से अधिक नेशनल फ्लैग की बिक्री की है।’ डाक विभाग ने कहा कि देशभर में 4.2 लाख डाक कर्मचारियों ने शहरों, कस्बों और गांवों में हर घर तिरंगा अभियान का उत्साहपूर्वक प्रचार किया है।

तिरंगा फहराते हुए रखें इन बातों का ध्यान-
1. अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, ‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।’ इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

2. इसी तरह, झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, ‘राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।’ इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

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3. 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के भी कुछ नियम हैं।

4. झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता।

5. झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

6- झंडे का कमर्शल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति (शहीद आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा) के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा।

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