सोशल मीडिया स्टार ओरी (Orry) ने कुछ ऐसा किया है, जिससे बवाल मच चुका है। ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शिकायत दर्ज हुई है। ओरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप हैं कि वो 8 साथियों के साथ कटरा के एक होटल में शराब पीते पकड़ गए हैं। ये घटना जिस जगह की है, वो एरिया माता वैष्णो देवी मंदिर के पास है, जहां शराब का सेवन करने पर प्रतिबंध है।
पुलिस ने बताया है होटल में ही मौजूद लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। होटल के मैनेजर के अनुसार, 15 मार्च को ओरहान अवत्रामणि (ओरी), दर्शन सिंह, पार्थ रैना, ऋतिक सिंह, राशि दत्ता, रक्षिता भोगल, शगुन कोहली और अनास्तासिया अर्जामास्कीना को होटल परिसर में शराब पीते पाया गया है।
जबकि उन्हें पहले ही सूचित किया जा चुका था कि ये एक दिव्य तीर्थ स्थल है और होटल में शराब पीने और मांसाहारी खाने की अनुमति नहीं है। ओरी समेत 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें
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12 किलोमीटर के एरिया में प्रतिबंधित है शराब
सभी धार्मिक स्थलों के अपने कुछ नियम होते हैं। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित, माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए भी अधिकारियों ने कुछ नियमों का ऐलान किया हुआ है। पिछले साल ही कटरा में शराब और नॉन वेज के सेवन से लेकर बिक्री तक पर रोक लगाई गई थी। अब इस नियम को 2 महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य तीर्थ स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है। इससे भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव भी बेहतर बना रहेगा।
#WATCH | Katra, J&K | On Orry booked with 7 others for alleged alcohol consumption near Vaishno Devi in Katra, Reasi SSP Paramvir Singh says, “Katra is a holy town and according to a notification by the sub-divisional magistrate, alcohol consumption and sale is prohibited in the… pic.twitter.com/8mzkEBgtDM
— ANI (@ANI) March 17, 2025
अधिकारीयों के अनुसार, आर्डर कटरा से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी भवन तक ये सभी प्रतिबंध लागू होंगे। 12 किलोमीटर लंबे मार्ग तक इस तरह की चीजें वर्जित हैं। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। दोषी को जेल और जुर्माना दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के इन सभी चीजों को बैन किया है।
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