सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को उनके विवादास्पद बयान के मामले में फटकार लगाते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में माता-पिता और सेक्स पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए कोर्ट ने उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें
अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अलाहबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की भाषा और विचारों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके “दिमाग में गंदगी भरी है” और उन्हें “शर्म आनी चाहिए”। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने का आदेश दिया है और अगले आदेश तक किसी भी नए शो या एपिसोड को प्रसारित करने से रोक दिया है। साथ ही, कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में कई FIR के खिलाफ अपील की थी और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।
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क्या था मामला?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर अल्लाहबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में माता-पिता और सेक्स से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हुई। इन टिप्पणियों के बाद, मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। रणवीर ने इन सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें
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