अंग्रेजी दैनिक ‘द हिंदू’ के पत्रकार महेश लांगा (journalist mahesh langa) के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ यह तीसरी एफआईआर है। अहमदाबाद पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, पत्रकार महेश लंगा पर एक व्यवसायी की शिकायतों के आधार पर कथित रूप से धोखाधड़ी और धमकी के लिए ये मामला दर्ज किया गया है।
बयान में कहा गया, “लांगा ने शिकायत करने वाली कंपनी को सकारात्मक मीडिया कवरेज दिलाने का वादा किया था. बयान में दावा किया गया कि पत्रकार को एक कॉर्पोरेट कार्यालय खरीदने के लिए 23 लाख रुपये और पत्नी की जन्मदिन की पार्टी के लिए एक बैंक्वेट हॉल के भुगतान के लिए 5,68,250 रुपये मिले।”
शिकायत में दावा है कि लांगा ने बाद में पैसे चुकाने से इनकार कर दिया। साथ ही राजनीतिक कनेक्शनों और मीडिया का प्रभाव दिखाकर कंपनी के मालिक को धमकी दी कि “नकारात्मक मीडिया कवरेज के जरिए उसके व्यवसाय को खत्म कर देगा।” लांगा कथित जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में 8 अक्टूबर से पुलिस हिरासत में बंद हैं। उन पर बीते 22 अक्टूबर, 2020 को दूसरा मामला दर्ज किया गया था।
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क्या हैं लांगा पर लगें आरोप
आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 474 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें डीए एंटरप्राइजेज भी शामिल है, जो कथित तौर पर पत्रकार के भाई मनोज कुमार रामभाई लांगा की एक फर्म है। आरोप है कि यह कंपनी 200 संस्थानों के एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है, जिसने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के जरिए टैक्स से बचने की कोशिश की।
महेश लंगा ने 2023 में अपने भाई की पत्नी नैना लंगा के नाम से एक कंपनी भी शुरू की, जिसके संदिग्ध लेन-देन की भी जांच की जा रही है। अब तक हम इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और जांच जारी है। महेश लंगा के पिछले 2022-23 के आयकर रिटर्न में, उनकी अपनी आय केवल 9.48 लाख रुपये है और उनकी पत्नी की आय 6.04 लाख रुपये है, जिसका अर्थ है कि उनकी 1 साल की आय लगभग 15.5 लाख रुपये है और उनके घर पर 20 लाख रुपये नगद मिले हैं।
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