लंबी बहस के बाद सवर्ण आरक्षण बिल राज्यसभा में पास, जानिए अब आगे क्या

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नई दिल्ली: राज्यसभा में 10 फीसदी आरक्षण बिल आखिरकार एक लंबी बहस के बाद पास हो गया। इस दौरान राज्यसभा में आरक्षण बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई लेकिन यह प्रस्ताव खारिज हो गया। गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल राज्‍य सभा में दो तिहाई वोट के साथ पास हुआ। सदन में कुल 172 सदस्‍य मौजूद थे।

इसके पक्ष में 165 और विपक्ष में सात वोट पड़े। संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के समर्थन में 18 वोट पड़े जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 155 सांसदों ने वोट किया। सदन में कुल 174 सांसद मौजूद हैं। बता दें इससे पहले यानी मंगलवार को लोकसभा ये बिल पास करवाया गया था। बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि 3 सदस्यों ने बिल का विरोध किया।

लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा लिया था। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस दौरान पार्टी के सांसदों को सदन मे मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। संविधान का 124वां सशोधन कर केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है। अब तक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण मिलता रहा है। विपक्ष ने मोदी सरकार के इस फैसले को चुनावी फैसला बताया लेकिन इसके बावजूद सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया।

किसे मिलेगा लाभ

  1. सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ से कम खेती वाले सामान्य वर्ग को भी आरक्षण सुविधा दी जाए।
  2. आरक्षण बिल अगर पास हो गया तो इसका लाभ लाभ ब्राह्मण, राजपूत (ठाकुर), जाट, मराठा, भूमिहार, कई व्यापारिक जातियों, कापू और कम्मा सहित कई अन्य अगड़ी जातियों को मिलेगा।
  3. इसके अलावा गरीब ईसाइयों और मुस्लिमों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
  4. आरक्षण का लाभ लेने के लिए नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  5. आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।

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