तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा को हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। इसके आधार पर हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हत्या की धारा 302 के हटने से अब अभियुक्तों को मौत की सजा नहीं मिलेगी।
रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों से मर्डर का चार्ज हटा दिया है। अब उनपर गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि ये सुनियोजित मर्डर का मामला नहीं है।
तबरेज अंसारी की मौत पर से हत्या की धारा हटा देना कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें, इस घटना की 2 से 3 वीडियो जून महीने में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। भीड़ के एक समूह ने अंसारी को पीटा और उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने को कहा था। घटनास्थल से उनके दो साथी भागने में कामयाब हो गए थे।
तबरेज अंसारी की पुरानी खबर: भीड़ ने मुस्लिम युवक को 18 घंटे तक पीटा, लगवाए ‘जय श्रीराम’ के नारे, Video
मारपीट की घटना के एक हफ्ते बाद अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उनकी हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अंसारी पर बाइक चोरी का आरोप लगाया था। इससे पहले कहा गया था कि बाइक चोरी करने के संदेह में बेरहमी से पीटे गए तबरेज अंसारी की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा जमा कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी के सिर की हड्डी टूट गई थी जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना से पुलिस और डॉक्टर सवालों के घिरे आ गए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का जमकर विरोध किया जा रहा है।