उत्तरप्रदेश: समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान (Azam Khan) उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुला को अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने जेल भेज दिया है। स्वार सीट से विधायक रहे आजम के बेटे अब्दुल्ला खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 24 फरवरी को तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने आजम खान उनकी पत्नी रामपुर विधायक तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम खान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने रामपुर शहर में इसकी मुनादी भी कराई थी।
बुधवार को तीनों कोर्ट के सामने पेश हुए थे और जमानत याचिका डाली। अपर जिला जज धीरेंद्र कुमार ने आजम, उनकी पत्नी व बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तीनों नेताओं को दो मार्च तक जेल में रहेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। यह कार्रवाई आजम पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 4/2019 में अंतर्गत धारा 420, 468, 468 के तहत की गई है।
यह है मामला
अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में नामांकन के समय अब्दुल्ला की आयु 25 वर्ष नहीं थी। उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आरोप सही पाए जाने पर स्वार सीट से अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।