सांसद संजय सिंह को मिली दिल्ली शराब नीति केस में जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

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प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

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हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख क‍िया था।

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