Sushant Rajput Case में बुरी फंसी रिया चक्रवर्ती, हो सकती है 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की फंडिंग की बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था।

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मुम्बई: एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Rajput) ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty )को आरोपी बनाया है। NCB चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर अभिनेता सुशांत सिंह को दिया करती थीं।

रिया पर थोड़ी मात्रा में गांजा खरीदने और खरीद को फाइनेंस करने का आरोप है। एजेंसी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने गांजा खरीदा और सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया। बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत मौत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई।

क्या रिया चक्रवर्ती को होगी सजा-
आरोप तय करने से पहले अदालत सभी आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर विचार करेगी। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। यानी अब अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। रिया अगर इस मामले में दोषी साबित होती हैं तो उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।

सुशांत राजपूत के केस में अब आगे क्या-
NCB ने चार्जशीट में कहा है, “…आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती ने गांजा की कई डिलीवरी आरोपी नंबर 6 सैमुअल मिरांडा, आरोपी नंबर 7 शौविक चक्रवर्ती और आरोपी नंबर 8 दीपेश सावंत और अन्य से रिसीव कीं और उन्हें दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दीं और मार्च, 2020 और सितंबर, 2020 के बीच में शौविक और राजपूत के बदले में उन डिलीवरी के लिए पेमेंट कीं, इसलिए वो आरोपी हैं।”

एनसीबी ने दावा किया कि आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की फंडिंग की बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तस्करी को वित्तपोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और 27 ए लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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