Pali News: 2 फीट जमीन के लिए पीट-पीटकर मार डाला था, 11 साल बाद चर्चा में आया मामला

कोर्ट का फैसला आने पर कुनाराम के बेटे लुणाराम बावरी ने कहा- मैंने और हमारे परिवार ने करीब 11 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सब्र रखा। आज खुशी का मौका मिला है।

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पाली ( Murder In Pali) में 11 साल पुराने हत्या के मामले में 3 महिलाओं समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पाली के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। 2 फीट जमीन से जुड़ा है ये चाचा-भतीजा विवाद।

कोर्ट का फैसला आने पर कुनाराम के बेटे लुणाराम बावरी ने कहा- मैंने और हमारे परिवार ने करीब 11 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सब्र रखा। आज खुशी का मौका मिला है। पिता की हत्या के दोषियों को सजा हुई। पूरा परिवार खुश है। मेरे पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी।

इन 10 दोषियों को सुनाई सजा कोर्ट ने जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें से 9 लोग भाकरीवाला गांव के रहने वाले​​ हैं। ये​​​​​ अणदाराम (56) पुत्र गजाराम बावरी, ओमाराम (49) पुत्र गजाराम बावरी, कानाराम (51) पुत्र चूनाराम बावरी, खीमाराम (41) पुत्र आसाराम, रूगाराम (36) पुत्र आसाराम बावरी, पपली देवी (34) पत्नी रूगाराम, ​​​​​​सोहनलाल (34) पुत्र अणदाराम, सुआदेवी (51) पत्नी अणदाराम और सीतादेवी (41) पत्नी ओमाराम बावरी हैं। इनके अलावा पाली के उतवण (सदर) निवासी पप्पूराम (36) पुत्र चुन्नीलाल बावरी है।

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क्या था 2 फीट जमीन का विवाद?
सरकारी वकील प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया रोहट क्षेत्र के भाकरीवाला गांव निवासी कुनाराम बावरी के प्लॉट के पास ही उसके काका (चाचा) भागचंद बावरी का प्लॉट था। भागचंद ने अपनी जमीन पर पानी का टैंक बनवाया था। इस दौरान उसने कुनाराम की दो फीट जमीन दबा ली थी। इसे लेकर कुनाराम कोर्ट से स्टे ले आया था।

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23 जून 2013 को कुनाराम को जानकारी मिली कि स्टे के बावजूद भागचंद के परिवार के लोग प्लॉट में दोबारा टैंक का निर्माण करा रहे हैं। वह रात करीब 8:30 बजे मौके पर गया और निर्माण रोकने की बात कही। इस पर भागचंद और उसका परिवार गुस्सा हो गया। सभी ने लाठी-सरियों से कुनाराम पर हमला कर दिया।

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उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की। इस घटना में कुनाराम के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट लगीं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुनाराम के बेटे छोगाराम बावरी ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इनमें भागचंद की मौत हो चुकी है। बाकी 10 दोषियों को सजा सुनाई गई।

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