ऩई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
गुरुवार को कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चिदंबरम की सीबीआई रिमांड भी आज खत्म हो रही है। इस पर विशेष सीबीआई अदालत सुनवाई करेगी।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं। अंतरिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अपने फैसले कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है।
सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।
क्या है चिदंबरम केस-
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।
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