नई दिल्ली: तीन तलाक विधेयक को कानून बनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है।
बता दें कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है। सरकार के इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था लेकिन राज्यसभा में उसने अपने रुख में बदलाव कर लिया।
तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हल दिलाने की कोशिश तो की लेकिन सरकार की यह कोशिश तब तक रंग नहीं लाएगी जब तक कि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो जाता। सरकार के इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को छह महीने की फौरी राहत मिली है।
राष्ट्रपति के पास बिल-
मोदी कैबिनेट ने इस बिल में 9 अगस्त को तीन संशोधन किए थे, जिसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी होगा। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा
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गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि तीन तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए कैबिनेट द्वारा कुछ संशोधनों को मंजूरी देने के बाद उनकी सरकार ने हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र में संसद में विधेयक लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, “लेकिन कुछ लोग इसे पारित नहीं होने देना चाहते थे।
राज्यसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन तीन तलाक विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों और बेटियों को भरोसा देता हूं कि उनके अधिकार सुरक्षित होंगे और सरकार उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरा भरोसा देता हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगा।
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