एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में मुख्तार के वकील लियाकत का कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और हमें वहां न्याय जरुर मिलेगा। वहीं सजा को लेकर मुख्तार ने जज से कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं।
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इससे पहले गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए दोनों गैंगस्टर केस में भी मुख्तार को सजा सुनाई गई थी। गाजीपुर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई गई है।
बता दें कि, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इन कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी। इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था। मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही सजा भी सुनाई है।
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दरअसल, साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में कृष्णानंद राय हत्याकांड केस पर ट्रायल शुरू हुआ था। जिसमें मुख्तार अंसारी को और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को दोषी पाया गया था। कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
क्या है पूरा मामला ?
29 नवंबर 2005 को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपना काफिला लेकर भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। जब वह कार्यक्रम से लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। हमलावर ने एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। रिपोट्स की मानें तो, हमलावरों ने करीब 500 राउंड फायरिंग की थी। इस हमले में कृष्णानंद राय के शरीर को गोलियों से भून दिया था। हमले में उनके काफिले में शामिल 7 लोगों को नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस केस में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था।
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