कोर्ट ने माना लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या के साथ हुई घरेलू हिंसा, जानें जज ने क्या दिए सख्त आदेश

कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। उस दिन कोर्ट देखेगा कि आदेशानुसार ऐश्वर्या राय को सुविधा मुहैया कराई गई या नहीं।

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RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा की। पटना कोर्ट ने इस बात को मानते हुए तेज प्रताप को आदेश दिया कि एक महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराएं।

कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। उस दिन कोर्ट देखेगा कि आदेशानुसार ऐश्वर्या राय को सुविधा मुहैया कराई गई या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही तेज प्रताप यादव पटना सिविल कोर्ट स्थित परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी देने पहुंच गए थे।

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कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना। सुलह की भी कोशिश की गई। दोनों परिवार के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने इस मामले में आदेश दिया है कि तेजप्रताप यादव एक महीने के अंदर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को उसी तरह का आवास उपलब्ध कराएं, जैसा आवास उनकी मां राबड़ी देवी के पास है। मकान का किराया, बिजली बिल और पानी आदि का भुगतान तेजप्रताप यादव को ही करना होगा।

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क्या है मामला?
ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही तेजप्रताप यादव की ओर से लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तेजप्रताप यादव अपनी पत्नी के खिलाफ किसी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे।

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