भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले में भारत की जीत हुई है। कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। आइसीजे के कानूनी सलाहकार रीमा ओमर के अनुसार कोर्ट ने पाकिस्तान से जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने फांसी की सजा पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
भारत के पक्ष में यह फैसला 15-1 से आया। फैसले के दौरान 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। इससे पहले मामले की सुनवाई के लिए नीदरलैंड में भारत के राजदूत वीनू राजामोनी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान) दीपक मित्तल न्यायालय पहुंचे।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत द्वारा की गई अपील पर तकरीबन पांच महीने पहले दोनों देशों के वकीलों बीच हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
कुलभूषण जाधव पर फैसला आने के बाद पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जताई और साथ ही उन्होंने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का धन्यवाद किया है।