कठुआ रेप-मर्डर केस में ग्राम प्रधान समेत 3 दोषियों को उम्रकैद

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जम्मू कश्मीर: 1 साल पहले पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस की आज सुनवाई करते हुए पठानकोट की कोर्ट ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है।

कोर्ट ने घटनाक्रम के मास्टरमाइंड ग्राम प्रधान सांझी राम, पुलिस अफसर दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार को उम्रकैम की सजा सुनाई है। इन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबकि, एसपीओ सुरेंद्र वर्मा, एसआई अनंत दत्त, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज को सबूत मिटाने के जुर्म में  5-5 साल की सजा सुनाई गई है।

इन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है:

1. ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी)

2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया,

3. रसाना गांव परवेश दोषी,

4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज,

5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता,

6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

आपको बता दें, कठुआ रेप की घटना 10 जनवरी, 2018 को हुई थी। परिवार के मुताबिक, बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और फिर पत्थर से मारकर उसकी हत्या की गई है। इस मामले के सामने आते ही देशभर में विरोध शुरू हुआ।

कठुआ रेप केस में तो आज फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में कठुआ जैसी घटना यूपी के अलीगढ़ जिले से भी आई है। जहां 3 साल की बच्ची निर्मम हत्या चंद पैसों के लिए कर दी गई। परिवार का आरोप है कि आरोपियो ने उसके साथ रेप भी किया है लेकिन मेडिकल जांच में ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। बल्कि बच्ची की बुरी तरह से हत्या की गई इसकी पुष्ठि हुई है।

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