गैजेट्स डेस्क: दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करके कहा है कि देश के सभी मोबाइल नंबरों को केवाईसी प्रोसेस के जरिए दोबारा से सत्यापन करवाया जाए, इसमें आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा। अगर किसी नंबर का सत्यापन नहीं होता है या फिर आधार नंबर से नहीं जुड़ता है तो वह 6 फरवरी 2018 बाद बंद हो जाएगा।
सरकार ने ये निर्देश प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों नंबरों के लिए जारी किए हैं। दूरसंचार विभाग ने निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किए हैं, जिसमें कहा गया था कि मोबाइल फोन नंबरों का सत्यापन किया जाए। दूरसंचार विभाग ने ये निर्देश 23 मार्च को जारी किए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद एक बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि मोबाइल फोन यूजर्स के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया जाए। निर्देश में कहा गया है, ‘टेलिकॉम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ विभाग ने 13 फरवरी 2017 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में यूआईडीएआई, ट्राई और पीएमओ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अमल के बारे में चर्चा की गई थी।’
निर्देशों में कहा गया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर ही अपने यूजर्स को दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही कहा गया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ऐसा तरीका निकालना होगा, जिससे दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया में लाइनें ना लगें। सभी कंपनियों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि कंपनियां दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया 06 फरवरी 2018 से पहले पूरी कर लें।
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