एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी, जानें क्या-क्या मिलेगा लाभ

वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा। इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा।

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नई दिल्ली: अग्रिपथ योजना (Agnipath Recruitment Scheme) को लेकर बढ़ रही हिंसा को देखते हुए रक्षा मंत्रालय युवाओं को शांत करने के लिए अगल-अलग प्रयास कर रहे हैं। अब भारतीय वायुसेना (Airforce) ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी।

जानिए क्या-क्या मिलेगा

  • सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। ट्रैवल एलाउंस भी मिलेगा।
  • साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव अलग हैं।
  • सर्विस (चार साल) के दौरान अगर मृत्यु होती है तो इन्श्योरेंस कवर मिलेगा। करीब 1 करोड़ मिलेंगे परिवार को।
  • ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा।
  • अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी।

परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा रेगुलर कैडर
वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा। इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा। इसके साथ ही जिन अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम होगी उन्हें माता-पिता या अभिवावक से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे। 4 साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी।

सम्मान और अवॉर्ड के होंगे हकदार
वायुसेना के अनुसार अग्निवीर सम्मान और अवॉर्ड के हकदार होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनर्स और अवार्ड्स दिया जाएगा। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी।

हिंसा को खत्म करने की कोशिश में सरकार-
अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया।

इसके बाद शाम को रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।

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