पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (Indus Waters Treaty) में 5 बड़े फैसले लिए गए। बैठक ढाई घंटे चली। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, ‘पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने 5 बड़े फैसले लिए हैं– भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सिंधु नदी जल समझौते को रोक दिया गया है।
अटारी बोर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जायेगा। ये फैसला एक मई से प्रभावी होगा।
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यहां समझें भारत का एक्शन
- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को छोड़ता नहीं है।
- अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। जो लोग वैलिड इंडौर्समेंट के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते हैं।
- पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
- नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
- भारत अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग से वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाते हैं।
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