Budget 2025 में Income Tax से बड़ी राहत, 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं

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बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी।

मतलब यह अगर किसी कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा।

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अब नई टैक्स रिजीम में ₹12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स

क्र. स. पुराने स्लैब पुरानी दर नए स्लैब नई दर
1 3 लाख तक 0% 4 लाख तक* 0%
2 3-7 लाख तक 5% 4-8 लाख तक* 5%
3 7-10 लाख तक 10% 8-12 लाख तक* 10%
4 10-12 लाख तक 15% 12-16 लाख तक 15%
5 12-15 लाख तक 20% 16-20 लाख तक 20%
6 15 लाख से ज्यादा 30% 20-24 लाख से ज्यादा 25%
7 24 लाख से ज्यादा 30%

 

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा। देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है. बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है. इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी।

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अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा।

ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

  • अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

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  • इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।

होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी।

इनकम टैक्स को लेकर ये भी हुई घोषणाएं

  • आयकर छूट सीमा में वृद्धि: नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

    स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है, जिससे कुल कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो सकती है।

    नया आयकर विधेयक: सरकार ने 63 साल पुराने आयकर कानून को बदलने के लिए नया आयकर विधेयक पेश करने की घोषणा की है, जो अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

    वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस (TDS) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

    आईटीआर फाइलिंग में सुविधा: अब करदाता पिछले 4 वर्षों का अपडेटेड आईटीआर (ITR) एक साथ फाइल कर सकेंगे, जो पहले 2 वर्ष तक सीमित था

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