फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का समय बचा है। अगर आप किसी कारण के आज इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है।
अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। File Income Tax Return ऑप्शन सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें। अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े।
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
- इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।
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