हवाई यात्रा के दौरान अब मिलेगी WiFi सुविधा, मगर इस नियम का रखना होगा विशेष ध्यान

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बिजनेस डेस्क: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। घरेलू विमानों में उड़ान के दौरान यात्री अब इंटरनेट की सुविधा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने विमान में उड़ान के दौरान वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर विमान अधिनियम, 1937 में बदलाव किया है। इसके अनुसार ‘पायलट इन कमांड उड़ान के दौरान वाई-फाई के माध्यम से यात्रियों को इंटरनेट के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है।’ यात्री इंटरनेट के जरिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, ई रीडर, स्मार्टवॉच या टैबलेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सेवा उस समय के लिए पायलट द्वारा स्थगित की जा सकती है जब मौसम खराब हो और विजिबिलिटी बहुत कम हो।

एयरक्राफ्ट कानून 1937 के रूल 29बी के तहत यह नियम बनाया गया है कि कोई भी यात्री या पायलट फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत सब रूल 1 के आधार पर पायलट इन कमांड इस सेवा को उपलब्ध करा सकता है।

इस नियम का रखें विशेष ध्यान-
सिर्फ विमानों के लैंड करने या रन वे में जब तक हो तब तक इसकी सेवा नहीं देने की बात नोटिफिकेशन में कही गई है। यह भी शर्त रखी गई है कि वाई-फाई का इस्तेमाल करने के दौरान भी यात्री अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्टवाच, ई-रीडर आदि को “फ्लाइट” या “एरोप्लेन” मोड में ही रखेंगे।

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