इसपर चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा से पहले फैसला लेगा। अगर यह फैसला लागू होता है तो फिर कोई भी व्यक्ति चुनाव होने के 48 घंटे पहले इससे संबंधित कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने इस बारे में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 के तहत सुझाव दिया है कि फेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर को किसी भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी को देने से 48 घंटे पहले रोक लगा दी जाए। इसके साथ ही यह रोक मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगी।
चुनाव आयोग ने वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का मानना है कि चुनाव से पहले 48 घंटे का वक्त मतदाता को इसलिए दिया जाता है ताकि वो चुप रहकर अपने पंसदीदा उम्मीदवार को वोट दे सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी में सौप दी थी।
कमेटी का कहना है कि चुनाव आयोग के अलावा सभी दलों और विधि आयोग में भी इस बारे में एक राय है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया मतदान से पहले मतदाता के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। किसी भी उम्मीदवार अथवा पार्टी के बारे में झूठी पोस्ट या फिर फर्जी वीडियो वोटरों पर आखिरी वक्त गलत प्रभाव दे सकता है। इसलिए इस पर रोक लगाने की बात चल रही है।
गौरतलब है इससे पहले सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी के विज्ञापन नहीं दिखाने की चर्चा ने जोर पकड़ा था लेकिन क्या विज्ञापन दिखाए जाएंगे या नहीं अभी तक इसपर पूर्णतया फैसला नहीं आया है।
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