बकाये टैक्स चुकाने की चिंता कर रहे टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार एक बार फिर ‘विवाद से विश्वास 2.0’ स्कीम (vivad se vishwas) लेकर आई है। इस स्कीम की शुरुआत अगले महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से होगी। इस स्कीम में बाकाये टैक्स चुकाने पर बड़ी छूट दी जाएगी।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2024 की घोषणा की थी। यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।
क्या है फॉर्म 1 और फॉर्म-3 में
फॉर्म -1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए प्रपत्र। फॉर्म-2: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र। फॉर्म -3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म। फॉर्म-4: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश।
योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो, ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा। भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।
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फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में एक कदम है। आपको बता दें कि विभिन्न कानूनी मंचों पर लगभग 2. 7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विवाद चल रहा है, जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये है।
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प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए पहली ‘विवाद से विश्वास’ योजना सरकार द्वारा 2020 में लाई गई थी। लगभग 1 लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर अर्जित किया था।
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क्या है विवाद से विश्वास योजना 2.0 योजना
आयकर विभाग डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामलों का निस्तारण करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2.0 ला रही है, जिसका नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। एक अक्टूबर से इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही तय शर्तों के हिसाब से योजना के लाभ उठाने वाले करदाताओं को अपने और विवाद को पूरा ब्योरा देना होगा।
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