नई दिल्ली: पीएम मोदी ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन में आम लोगों के लिए कई निर्देश हैं। इनमें पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और थूकने पर जुर्माने जैसी बातें भी शामिल हैं। इसमें क्वारंटाइन में रहने पर, वर्कप्लेस पर, सड़कों पर आने-जाने से लेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने और लिफ्ट के इस्तेमाल तक को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ये हैं आपके और हमारे लिए कुछ अहम निर्देश…
पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी
सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि ऐसा करने से किसी को जान का नुकसान हुआ तो 2 साल जेल हो सकती है। सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
सार्वजनिक स्थल पर थूकना मना
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शादी में भीड़ जुटाई या धार्मिक आयोजन किए तो एक साल की सजा और यदि इन समारोहों में किसी की जान का नुकसान हुआ तो 2 साल की सजा हो सकती है।
गाड़ी में सिर्फ दो लोग बैठ सकेंगे
इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल और वेटेनरी केयर से जुड़ी या फिर जरूरी सामान लेने जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर और बैक सीट पर एक व्यक्ति, जबकि टू व्हीलर में सिर्फ ड्राइवर को जाने की इजाजत रहेगी। नौकरी पर जाने और वहां से लौटने के दौरान वह गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
क्वारंटाइन में रहने के नियम नहीं माने तो कार्रवाई होगी
जिन लोगों को मेडिकल अथॉरिटीज ने घरों या बाकी जगहों पर क्वारंटाइन में रहने को कहा है, वे कड़ाई से इसका पालन करेंगे। जो नहीं करेंगे, उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन
- सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
- शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच का समय भी अलग-अलग रखना होगा ताकि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।
- घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
- संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी। किसी भी संस्थान में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। लिफ्ट में एक वक्त में दो से ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाए।
- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों के लिए बार-बार हाथ धोने की अनिवार्यता रहेगी और कॉमन एरिया की सफाई की जानी होगी। हाईजीन को लेकर इन्हें ट्रेनिंग भी देना होगा।
- सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। ऑफिस की बिल्डिंग, एंट्री गेट, कैफेटेरिया और केंटीन का सेनिटाइजेशन, कैबिन, कांफ्रेंस हॉल, वरांडा, लिफ्ट, वॉशरूम और इक्विपमेंट्स भी।
- बाहर से आनेवाले कर्मचारियों और वर्कर के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यस्था की जाए और गाड़ी में कैपेसिटी से सिर्फ 30-40 प्रतिशत लोगों को बैठाया जाए।
- सभी का मेडिकल इंश्योरेंस करना अनिवार्य होगा।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर गाइडलाइन
- कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।
- राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें।
- कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 404 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 15 घंटे के अंदर 8 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हजार 909 हो गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में 117 नए मरीज मिले, इनमें से 66 मुंबई और 44 पुणे के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिला है। यहां अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 113 मुंबई और 40 पुणे से हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं।