अगर आप चप्पल या सैंडल पहनकर चलाते हैं दोपहिया वाहन तो जरूर पढ़ें यह खबर

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नई दिल्ली: एक सितंबर से दिल्ली समेत देशभर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act 2019) के लागू के बाद लोगों को नियमों की पालना नहीं करने पर भारी चालान भरना पड़ रहा है। हरियाणा में ही 17000 से लेकर एक लाख रुपये तक के चालान हुए हैं।

खासकर गुरुग्राम में 23000, 24000 और 59 हजार रुपये के चालान किए जा चुके हैं। ऐसे ही केस देश के कोने-कोने से आने लगे हैं। इस बीच नियमों के मुताबिक, चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी चालान किया जाएगा।

देशभर के सभी ट्रैफिक विभाग ने चप्पल या सैंडिल को ट्रैफिक रूल के विपरीत मानते हुए उसे नियमों के उल्लंघन में शामिल कर लिया है। नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। विभाग के अनुसार इससे भी हादसा हो सकता है। चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

अधिकारियों ने बताया कि हालांकि यह नियम पुराना है, लेकिन इसे आज तक सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती हो रही है इसलिए अब चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों का चालान  काटना शुरू कर दिया गया है। उधर, ट्रैफिक विभाग के इस नियम को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट किया, ‘मेरे गरीब भाई बहनों सतर्क हो जाइए। गांव का किसान, मजदूर, गरीब छात्र, छात्राएं अब चप्पल पहनकर बाइक नहीं चला सकते। मोदी, योगी राज में सूट-बूट पहनकर बाइक चलाना होगा, नहीं तो जोगी बाबा की पुलिस हजारों रुपये का चालान काट देगी। आपकी टूटी-फूटी गाड़ी को नीलाम कर देगी।’

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