SC का बड़ा फैसला, हर धर्म के त्यौहारों पर पटाखे चलाने का समय हुआ निर्धारित

कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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नई दिल्ली: दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। ये ही ने सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फेस्टिवल्स पर भी पटाखे चलाने का समयतय किया जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे। इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा।

कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जाने थे। बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है।

गौरतलब है कि पिछले साल कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 2016 में दीवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के मुद्दे पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया था। हालांकि 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी वाले आदेश में संशोधन कर दिया और कुछ शर्तों के साथ पटाखा विक्रेताओं के अस्थायी लाइसेंस की संख्या में 50 फीसदी कटौती करने का आदेश दिया था।

ये हैं शर्ते-

# दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे तक ही पटाखे जला सकते हैं। यानी 8 बजे से 10 बजे तक।

# क्रिसमस और नए साल के अवसर पर सिर्फ 20 मिनट तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

# कम शोर वाले पटाखे बिकेंगे।

# ऑनलाइन कंपनियां पटाखे नहीं बेच सकेंगी।

# सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की इजाजत होगी।

# सिर्फ वो ही पटाखे बेचे जा सकेंगे, जिनसे पॉल्यूशन कम होता हो।

# पटाखे बनाने में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

# ज्यादा पॉल्यूशन वाले पटाखे नहीं बनाए जा सकेंगे।

# ये आदेश हर धर्म के त्योहारों पर लागू होगा।

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