माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, धारा 144 लगी

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Mukhtar Ansari Death: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गुरुवार शाम को उसे जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। जेल प्रशासन ने अभी तक कोई बयान नहीं किया है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा था। अलग-अलग मामलों में उसे 2 बार उम्रकैद हुई है। वहीं, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। DGP मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है।

साल 2005 से जेल में बंद
मुख्तार 25 अक्टूबर, 2005 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में योगी सरकार आने से पहले वो पंजाब की रोपड़ जेल में था। उसे पंजाब से UP लाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में उस पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी होती है। रिश्तेदारों से मिलने पर रोक है। सख्ती इतनी है कि जेल में मुख्तार पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है।

मुख्तार अंसारी को मिली सजा

  • 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा था।
  • 21 सितंबर 2022 को लखनऊ में सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना।
  • 15 दिसंबर 2022 को 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया।
  • 29 अप्रैल 2023 को कृष्णा नंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना।
  • 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद हुई थी।
  • 28 अक्टूबर 2023 को कपिल देव सिंह की हत्या मामले में 10 साल की कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया था।
  • 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार को रूंगटा धमकी केस में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

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