भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण (Rajasthan Police Reservation) मिलेगा। अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।
राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे। ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई।
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भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले
- पुलिस भर्ती नियमों में किया संशोधन
- अब DOP पुलिस भर्ती के संशोधन नियम जारी करेगी
- राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
- राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार का फैसला
- सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा
- इसके लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है
- 70 से 75 वर्ष के पेंशनर के लिए 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दी
- कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी
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भजनलाल कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फ़ैसले
- प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश
- 3150 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी
- जैसलमेर के रामगढ़ में भूमि आवंटन को मंजूरी
- 6877 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला
- सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देगी सेवाओं में 2 फीसदी आरक्षण
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कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिला। बताया गया कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।
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