शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है।
ACJ मनमोहन ने कहा, “इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।” दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल की आज 6 दिन की रिमांड भी खत्म हो गई है। ED आज केजरीवाल को राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेश करने वाली है। ED रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं, पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा है कि केजरीवाल आज कोर्ट में असली गुनहगार का खुलासा कर सकते हैं।
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VIDEO | “This is a political conspiracy, the public will give a befitting reply,” says Delhi CM Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) in response to a media query on Delhi L-G VK Saxena’s ‘government cannot run from jail’ remark.
Kejriwal has been brought to Rouse Avenue Court in… pic.twitter.com/q7n2zYuHKb
— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2024
याचिका में क्या था?
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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